- 🛵 KSB Mobility Equipment Grant : Disabled ESM को मिलेंगे 1 लाख रुपये, जानें पूरी प्रक्रिया
- 💰 योजना का बैकग्राउंड और सहायता राशि (Financial Assistance)
- ✅ पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)
- 📄 आवश्यक दस्तावेजों की सूची (List of Documents to Upload)
- 📝 आवेदन और अप्रूवल की प्रक्रिया (Step-by-Step Process)
- 🚀 वाहन खरीदने के बाद की कार्रवाई (Actions Post-Purchase)
- 🏢 ZSWO का प्रमाणन (Certification)
- ❓ अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
🛵 KSB Mobility Equipment Grant : Disabled ESM को मिलेंगे 1 लाख रुपये, जानें पूरी प्रक्रिया
भारतीय सेना से रिटायर होने के बाद कई बार हमारे Ex-Servicemen (ESM) को दुर्घटना या बीमारियों के कारण चलने-फिरने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उनकी निर्भरता (Dependency) को कम करने के लिए Kendriya Sainik Board (KSB) “Financial Assistance for Procurement of Mobility Equipment” योजना चलाता है।
इस योजना के तहत Modified Scooter या अन्य उपकरण खरीदने के लिए भारी वित्तीय सहायता दी जाती है। इस लेख में हम आधिकारिक गाइडलाइन्स के आधार पर पूरी प्रक्रिया को समझेंगे।
💰 योजना का बैकग्राउंड और सहायता राशि (Financial Assistance)
पहले इस योजना के तहत सहायता राशि कम थी, लेकिन April 2022 से इसे बढ़ा दिया गया है:
- Revised Amount: अब योग्य ESM को Rs. 1,00,000/- (1 लाख रुपये) तक की सहायता दी जाती है।
- Advance Payment: यह भुगतान 100% एडवांस के रूप में किया जाता है।
- Equipment Life: एक बार सहायता लेने के बाद आप 10 साल बाद दोबारा नए उपकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।
✅ पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)
यदि आप निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हैं, तो आप आवेदन कर सकते हैं:
- 👤 Rank: आवेदक ESM (JCO रैंक या उससे नीचे/Equivalent) होना चाहिए।
- 🏥 Disability: रिटायरमेंट के बाद दुर्घटना या बीमारी से 50% या उससे अधिक की विकलांगता होनी चाहिए।
- 🪖 Recommendation: आवेदन को संबंधित ZSB (Zila Sainik Board) और RSB द्वारा अनुशंसित होना अनिवार्य है।
- 🛵 Skill: आवेदक स्वयं उपकरण (जैसे मॉडिफाइड स्कूटर) चलाने में सक्षम हो और उसके पास Valid Driving License हो।
- 🚫 Condition: पिछले 10 वर्षों में इस योजना का लाभ न लिया हो।
📄 आवश्यक दस्तावेजों की सूची (List of Documents to Upload)
ऑनलाइन आवेदन करते समय इन दस्तावेजों की स्पष्ट स्कैन्ड कॉपी (Readable Condition) तैयार रखें:
- PPO Copy: (यदि लागू हो)।
- Service Particulars Book/Discharge Book: इसके सभी पन्नों को क्रमानुसार (Sequential manner) अपलोड करना अनिवार्य है।
⚠️ Note: डिस्चार्ज बुक में कोई भी कटिंग या ओवर-राइटिंग होने पर ZSWO द्वारा अटेस्टेड/साइन होना जरूरी है, अन्यथा वह मान्य नहीं होगी।
- ESM Identity Card: जिला सैनिक बोर्ड द्वारा जारी।
- Part-II Order/Award Certificate: (Non-pensioner ESM या गैलेंट्री अवार्ड विजेताओं के लिए)।
- Disability Certificate: मिलिट्री या सरकारी अस्पताल द्वारा जारी, जिसमें 50% या अधिक विकलांगता और ‘Mobility Equipment’ की आवश्यकता लिखी हो।
- Financial Estimate: अधिकृत डीलर से उपकरण का कोटेशन (Type, Make, Specifications के साथ)।
- Bank Details: बैंक पासबुक का पहला पन्ना या कैंसिल्ड चेक (Account Holder के नाम के साथ)।
- Aadhaar Card Copy.
📝 आवेदन और अप्रूवल की प्रक्रिया (Step-by-Step Process)
Step 1: Online Submission KSB की वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म भरें। सबमिट करने के बाद आपको एक System Generated Application Number मिलेगा, इसे नोट कर लें।
Step 2: Scrutiny and Approval KSB सचिवालय में आपके आवेदन की जांच होगी। अप्रूवल मिलने के बाद आपको सूचित किया जाएगा।
Step 3: Post-Dated Cheque (PDC) जमा करना अप्रूवल के बाद, आवेदक को मंजूर की गई राशि का एक Post-Dated Cheque (PDC) और एक सर्टिफिकेट KSB को भेजना होगा। सर्टिफिकेट में यह स्पष्ट लिखना होगा:
“In case I fail to submit the mobility equipment purchase documents and registration certificate… the cheque no._______ dated _______ may be deposited in the AFFD Fund account.”
Step 4: Disbursement चेक प्राप्त होने पर, KSB आपके बैंक खाते में एडवांस राशि ट्रांसफर कर देगा।
🚀 वाहन खरीदने के बाद की कार्रवाई (Actions Post-Purchase)
राशि प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर आपको उपकरण खरीदना होगा और निम्नलिखित दस्तावेज ZSWO के माध्यम से KSB को भेजने होंगे:
- Original Invoice/Bill: जिसमें इंजन नंबर, चेसिस नंबर और फर्म की मुहर हो।
- RTO Registration Certificate (RC): आवेदक के नाम पर।
- Photo: उपकरण के साथ आवेदक की फोटो (ZSWO द्वारा काउंटर-साइन की हुई)।
सावधानी: यदि आप 60 दिनों में बिल जमा नहीं करते हैं, तो आपके द्वारा दिए गए PDC से पैसे वसूल लिए जाएंगे।
🏢 ZSWO का प्रमाणन (Certification)
ZSWO आवेदन को फॉरवर्ड करते समय यह प्रमाणित करता है कि:
- दस्तावेजों की जांच ओरिजिनल से कर ली गई है।
- आवेदक को राज्य सरकार या अन्य स्रोत से ऐसी कोई सहायता नहीं मिली है।
❓ अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
Q1. क्या 50% से कम विकलांगता वाले ESM इस ग्रांट के लिए आवेदन कर सकते हैं?
Ans: नहीं, दी गई आधिकारिक गाइडलाइन के अनुसार, आवेदक की विकलांगता (Disability) 50% या उससे अधिक होनी चाहिए।
Q2. क्या यह पैसा वापस करना पड़ता है?
Ans: यह एक ‘Aid-Gratis’ (अनुदान) है, जिसे वापस नहीं करना होता। हालांकि, यदि आप 60 दिनों के भीतर खरीद का बिल और दस्तावेज जमा नहीं करते हैं, तो KSB आपके द्वारा दिए गए चेक से राशि वसूल कर सकता है।
Q3. क्या मैं 10 साल बाद दोबारा स्कूटर के लिए आवेदन कर सकता हूँ?
Ans: हाँ, मोबिलिटी इक्विपमेंट की लाइफ 10 साल निर्धारित की गई है। 10 साल पूरे होने के बाद आप नए उपकरण के लिए फिर से आवेदन करने के पात्र होंगे।
Q4. क्या गैलेंट्री अवार्ड विजेताओं के लिए नियम अलग हैं?
Ans: नियम लगभग समान हैं, लेकिन नॉन-पेंशनर ESM या टेरिटोरियल आर्मी के गैलेंट्री अवार्ड विजेताओं को आवेदन के साथ अपना Award Certificate और Gazette Notification की कॉपी लगाना अनिवार्य है।
Q5. क्या इस ग्रांट से कार खरीदी जा सकती है?
Ans: यह ग्रांट मुख्य रूप से Modified Scooter या अन्य मोबिलिटी इक्विपमेंट के लिए है। वाहन ऐसा होना चाहिए जिसे विकलांग व्यक्ति स्वयं चला सके और उसका वैध ड्राइविंग लाइसेंस उसके पास हो।
